धारदार हथियारों से हत्या करने वाले पिता और तीन बेटों सहित पांच को आजीवन कारावास
देवास। फरवरी 2013 में हाटपीपल्या में रुपयों की वसूली को लेकर धारदार हथियारों से एक व्यक्ति की हत्या करने वाले पिता व तीन पुत्रों सहित पांच लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है।
प्रकरण के अनुसार 10 फरवरी 2013 को हाटपीपल्या में भेरूलाल पर आरोपी भुरु पहलवान उसके बेटे अकरम, इरफान और मोहम्मद आमिर सहित यूनुस खान ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल भेरूलाल की बाद में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित बलवा व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट योगेशचंद्र गुप्त ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे उप संचालक अभियोजन विमल कुमार छाजेड ने बताया पांचो आरोपियों को हत्या की धारा में आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है। सनसनीखेज मामले में फैसला होने के कारण देवास कोर्ट परिसर में आज सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। हमले में भेरूलाल का भाई नरसिंह घायल हो गया था। इसमें धारा 324 के तहत भी आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।