शौच के लिए गई दलित महिला से की थी छेड़छाड़, दो साल की कठोर कैद

शौच के लिए गई दलित महिला से की थी छेड़छाड़, दो साल की कठोर कैद
-हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के गांव बामनी में 2014 की घटना में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट का फैसला
देवास। करीब तीन साल पहले शौच के लिए गई एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1500 रुपए का अर्थदंड भी किया गया है।
30 अप्रैल 2014 को हाटपीपल्या थाना क्षेत्र के गांव बामनी में एक महिला अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान के गांव के आरोपी पप्पू उर्फ बलवान सिंह सैंधव ने महिला का हाथ पकडक़र उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। मामले में हाटपीपल्या पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजन विमलकुमार छाजेड़ ने बताया प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट योगेशचंद्र गुप्त ने आरोपी पप्पू उर्फ बलवान को दोषी पाया और दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 1500 रुपए का अर्थदंड किया गया है जिसे जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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