देवास। जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम राजोर खेत टप्पर पर परिवार सहित रहती है तथा खेती करती है। दिनांक 24.09.2020 को शाम करीब 06.30 बजे फरियादिया के पति व बच्चे खेत पर गये थे। वह अकेली घर पर थी। उसी समय आरोपी राजेश आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर बोला की वह उसे पसंद करता है। फरियादिया ने उसका विराध किया तो आरोपी उसे अश्लील गालिया देने लगा। फरियादिया आरोपी से हाथ छुडवाकर जोर से चिल्लाने लगी जिससे घबराकर आरोपी वहा से जाने लगा। आरोपी राजेश जाते-जाते फरियादिया को धमकी देकर गया कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादिया के पति जब खेत पर से घर आए तो यह बात उसने अपने पति को बताई। थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी राजेश पिता शैतानसिंह को गिरफ्तार किया ।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी राजेश पिता शैतानसिंह उम्र-25 वर्ष को जेल भेजा।