खेत की मेढ़ फाड़ने की बात को लेकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

अजय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन देवास बताया कि विकास सौलंकी अ.सा. 01 मृतक राम प्रसाद का पुत्र है और अभियुक्त शिवजी राम व जगदीश उसके काका है। घटना दिनांक 21.12.2019 को शाम लगभ 05 बजे विकास के पिता रामप्रसाद अपने घर सुनवानी महाकाल से खेत पर गये थे और वह घर पर था। उसके काका के लड़के ने उसके घर पर आकर बताया कि उसके पिता रामप्रसाद, शिवजी राम व जगदीश खेत की मेढ फाड़ने की बात पर आपस में झगडा कर रहे है। षिवजी राम उसके पिताजी को कुल्हाड़ी लेकर मारने को दोडे थे। उसने समझाया तो वह नही माने और उसे गाली देकर भगा दिया। उसके बाद विकास और जितेन्द्र मोटर सायकल से खेत पर गये जहां उसके पिता के साथ अभियुक्त षिवजी राम और जगदीश घेर कर मारपीट कर रहे थे। षिवजी राम ने उसके पिता को कुल्हाड़ी से सिर में मारा था। जगदीश ने लट्ठ से मारा था। उसके चिल्लाने पर दोनों वहां से भाग गये थे। उसने अपने पिता से पूछा के झगड़ा क्यो हुआ तो उन्होनें बताया की षिवजी राम ने उसके खेत की मेढ फाड़ दी थी। उसके मना करने पर षिवजी राम और जगदीष ने कुल्हाडी व डंडे से उसके साथ मारपीट की थी। उसके पिता को सिर में दाहिनी तरफ व पैर में चोट आयी। उसके बाद वह अपने पिता को जितेन्द्र के साथ मोटर सायकल पर बिठाकर अस्पताल ले गया था। जहां डाॅक्टरों ने राम प्रसाद को मृत घोषित कर दिया था। विकास द्वारा घटना की सूचना थाने पर दी तत्पष्चात् अपराध क्रमांक 75/2020 थाना औ.क्षेत्र पर पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेष किया गया।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, जिला देवास द्वारा दिनांक 27.03.2021 को निर्णय पारित कर अभियुक्त षिवजी राम आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम सुनवानी महांकाल, औ.क्षेत्र जिला देवास को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 1000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुधीर नागर, लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर भरत भाटी का विषेश सहयोग रहा।  

Post Author: Vijendra Upadhyay