देवास में बढ़ता लव जिहाद, कट्टरता के नाम पर करते है शोषण

– महिला को गोमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया

– एक आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज

देवास। देवास में लव जिहाद के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे है। जिसका मुख्य कारण धर्मिक कट्टरता है। जिसके नाम पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।

थाना कोतवाली पर एक मामले फिर प्रकाश में आया , पीड़िता ने अबरार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। बताया कि मेरी उम्र 28 साल है और देवास में रहती हूं मेरी शादी करीब 6 साल पहले लखन से हुई थी जिससे मुझे एक लड़का उम्र 3 साल 5 महिने है। हम पति पत्नी दोनो मजदुरी करके अपना जीवन व्यापन करते है। करीब 6 माह पहले मेने में फूल की दुकान पर काम करती थी वही पर अबरार खान निवासी तोडी देवास का भी काम करता था।

मेरी पारिवारिक परेशानी के कारण अबरार से 10 हजार रुपये उधार मांगे थे जो कि अबरार ने मुझे किसी से दिलवाए थे कुछ दिनो बाद अबरार मुझे पैसे मांगने का दबाव बनाया था।एक दिन अबरार ने मुझे पैसे मांगने के लिए बुलाया और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम किया कहा कि किसी को मत बताना नही तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगा,फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे अन्य जगह पर बुलाकर गलत काम किया। कुछ दिनों बाद मुझे और मेरे बच्चे को गुजरात ले गया और वहां पर ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और गौ मांस खाने के लिए बोलने लगा पर मैने गौ मांस खाने से मना किया तो अबरार ने मेरे साथ व मेरे बेटे के साथ मारपीट की। बाद वापस अबरार खान मुझे व मेरे बेटे को लेकर देवास में किराए के कमरे पर लेकर आया।मैने अबरार से कहा कि मै तुम्हारे साथ नही रहूंगी तो अबरार मेरे लड़के व मुझे दोनो को जान से मारने की धमकी देता व मेरे साथ जबरजस्ती शारिरिक संबंध बनाता। मैने मना करने पर मेरे साथ मारपीट करता और मुझे धमकी देता कि अगर तुने यह बात किसी को बताई और मुझे छोड कर गई तो तुम दोनो माँ बेटे को जान से खत्म कर दूंगा। बाद कल रात को भी अबरार ने मेरे साथ मारपीट की जिस कारण मै बहुत डर गई ओर सुबह होते ही मेरे बेटे को साथ लेकर वहा से भागकर अपने पति लखन के पास आ गई और उन्हें पूरी जानकारी दी। जिसके बाद थाने पहुँची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। अजा वर्ग की महिला के साथ ऐसा हुआ तो हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुँचे और उचित कार्यवाही की मांग की। प्रार्थिया के कथन के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध धारा 376(2)(N), 323, 506 भादवि 3(1) (a), 5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधि.2021 का कायम कर विवेचना मे लिया।

Post Author: Vijendra Upadhyay