जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले नागरिकों का नाम पता आदि आधारभूत जानकारी की सूची बनाये

स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था करे
देवास 29 मार्च 2020/ राज्य शासन ने निर्देश जारी किये है कि देश के अन्य राज्यों से एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक अपने निवास स्थान पर जाने के लिए पैदल / बसों / निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं । यदि ऐसे नागरिक / नागरिकों का समूह आपके जिले की सीमाओं से होकर गुजरता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे नागरिक अथवा नागरिकों के समूह जब आपके जिले की सीमाओं में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम उनके नाम पता आदि आधारभूत जानकारी प्राप्त की जाए । ऐसे नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए। यदि ये नागरिक किसी अन्य जिले / राज्य के निवासी हैं तो उन्हें उस जिले के कलेक्टर / एसडीएम / कार्यपालक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर इस बारे में अवगत कराया जाए । इन सभी नागरिकों को वाहन से उनके गन्तव्य स्थान की ओर रवाना किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस संबंध में उक्त जिले के सक्षम अधिकारी को इन नागरिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग अथवा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर होम क्वेरेंटाईन में रखे जाने के संबंध में भी अवगत कराया जाए । यदि इस कार्य के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय / अन्य सहयोग की आवश्यकता हो तो वह उपलब्ध कराया जायेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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