पावती की फोटोकॉपी के आधार पर प्याज खरीदा तो निलंबित कर एफआईआर होगी दर्ज
देवास। जिले के नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने आज प्याज खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के बाद निर्देश दिए हैं कि प्याज बेचने के लिए आने वाले किसान अपने साथ पावती (ऋण पुस्तिका) की मूलप्रति साथ लेकर आएं। इसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। प्याज खरीदी केंद्र में अगर किसी केंद्र प्रभारी ने फोटोकॉपी के आधार पर प्याज खरीदी की तो उसे निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए है कि प्याज खरीदी केंद्र पर ट्रक, आयशर व अन्य बड़ा वाहन लेकर आने पर उक्त वाहन को खाली कराकर अधिग्रहित किया जाएगा। इस अधिग्रहित वाहन को प्याज के परिवहन हेतु प्रदेश के अन्य जिलों में भेज दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि जिले में बड़े वाहनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि जिले में एकत्रित प्याज को अन्य जिलों में भेजा जा सके।