देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि वन परिक्षैत्राधिकारी,खातेगांव को घटना दि 28.06.2020 की रात्री 02.45 बजे सूचना पर रात्री में अवैद्य कटाई की सूचना प्राप्त होने पर रात्री में मौका नहीं मिलने के कारण सुबह 07.00 बजे वन परिक्षैत्राधिकारी, खातेगांव एवं स्टाफ के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। मौका बीट गढवाय के कक्ष क्रं0-287 में घूम-फिर कर देखा कि सागौन वृक्ष नग 07 कटे पढे़ मिले, मौके पर आरे से कटी हुई लकड़ी देखी, जिनकी लम्बाई गोलाई नाप कर सूची तैयार की गई एवं हेमर मार्क किया गया तथा ठूंठों पर बीट का वार्षिक ठूंठ क्रमांक 16 से 22 तक लिखा गया। मौके पर चार पहियाॅं वाहन के टायर के निशान पाये गये। मौके पर वृक्षों से वन्य प्राणियों के आवास नष्ट किये गये एवं लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाई गई साथ में जैव विविधता को भी नष्ट किया गया। मौके पर अपराधियों की तलाश की गई, अपराधी नहीं मिलें, जांच दल के साथ ठूंठों का जी.पी.एस.लिया गया एवं मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर काष्ट को परिवहन किया गया। जांच के दौरान आरोपी विनोद पिता रामू, निवासी गोला को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी द्वारा जमानत हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो का्रफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया।