देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी ग्राम पागंरा मे अपने नाना नानी के साथ रहती है। वह मजदूरी करती है। दिनाँक 10.09.2018 को मेरे ही गाँव का रहने वाला संतोष देशवाली मेरे घर पर आया और मेरे नाना नानी से व मुझसे बोला कि कल सुबह अभियोक्त्री को खेत पे मजदूरी करने भेज देना तो उन्होने हाँ कर दी। फिर सुबह संतोष अपनी मोटर साईकल से हमारे घर आया और मुझे मजदूरी के लिये अपने खेत पर ले गया, वहाँ पर करीब 9 बजे जाते ही उसने मुझे अकेला देखकर बुरी नियत से मेरा हाथ पकडा और अपनी तरफ खींच लिया और गलत कार्य करने के लिये बोला तो मैने उसे धक्का दिया। उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो वह मुझसे बोला की तुने अगर यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। उसके बाद मै उससे बचकर अपने घर आ गई और फिर सारी बात अपने घरवालों को बताकर थाना कांटाफोड पर आरोपी संतोष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालयः- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा दिनांक 24.03.2022 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी संतोष पिता शिवनारायण को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड, 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)वीए,3(1)(डब्ल्यू)(आई) एससी/एसटी एक्ट में क्रमशः 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा प्रकरण का कुशल संचालन किया गया।

