अवैध रूप से उवर्रक विनिर्माण एवं भण्डारण करने पर  एफआईआर दर्ज

अवैध रूप से उवर्रक विनिर्माण एवं भण्डारण करने पर  एफआईआर दर्ज

देवास। जिले में किसानो को कृषि आदन सामग्री उच्चगुणवत्ता एवं मानक स्तर की उपलब्ध हो इसलिये कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाकर कृषि आदान निर्माता / विक्रेताओ के गोदामो का सघन निरीक्षण कर नियमानुसार नमूने लेने की कार्यवाही जारी है। उपसंचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि  मुखबीर की सूचना पर कालका पुरी दरगाह के पीछे उज्जैन रोड देवास हिन्द भूसा सप्लायर्स का बोर्ड लगे एक टीन शेड की छत वाले गोडाउन पर जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय गुण नियंत्रण उडनदस्ता दल द्वारा औचक निरीक्षण किया।  जिसमें निरीक्षण के दौरान उक्त गोडाउन में इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी की डीएपी अंकित प्रिन्टेड बोरियों में लगभग 203 बोरिया भरी एवं सील की गई एवं 27 बोरिया भरी हुई एवं बगैर सील की गई साथ ही इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी के अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20 : 20 : 0 : 13 के 33 बैग भरे हुऐ बगैर सीले तथा मोनी मिनरल्स एण्ड ग्रेण्डर्स यूनिट  इण्डस्ट्रीयल एरिया मेघनगर झाबुआ मार्केटेड बाय सर्वश्रेष्ट एग्रो प्रोडक्ट 114 उज्जवल सीटी मालीखेडी , विदिशा रोड भोपाल के एनपीके 12:32:06 कृषि उन्नति अंकित प्रिन्टेड बोरियों के 04 बैग पैकिंग अवस्था में एवं 28 बैग भरे हुऐ बिना सीले पाये गये । इसके अतिरिक्त लगभग 600 बोरिया काले रंग के कच्चे माल से भरी अवस्था में पाई गई जिनमें पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड कम्पनी की टीएसपी अंकित लगभग 100 खाली बोरी कृषि उन्नति एनपीके 12:32:06 की लगभग 400 खाली बैग , इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी का अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20 : 20 : 0 : 13 के लगभग 500 खाली बैग , इफकों कम्पनी के सागरिका की 10 किलोग्राम पैकिंग में 70 खाली बोरिया एवं 25 किलोग्राम की पैकिंग में लगभग 1000 खाली बोरिया , इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी का एमओपी अकिंत लगभग 500 खाली बोरिया , इंडियन पोटाश लिमिटेड कम्पनी की डीएपी अंकित लगभग 55 खाली बोरिया एक सिलाई मशीन चलित अवस्था में , दो सिलाई मशीन बंद अवस्था में एवं एक इलेक्ट्रानिक तुलाई मशीन के साथ ही कच्चे माल की लगभग 1000 अचिन्हाकिंत बोरिया पाई गई । गोदाम प्रभारी धीरज भडावदिया पिता मोहनलाल भडावदिया निवासी  अग्रवाल नगर सिविल लाईन देवास से उक्त संबंध में जब आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर दल को उपलब्ध नही कराये गये जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधित द्वारा कूटरचित तरिके से बोरियों में अवैध रूप से नकली उर्वरकों के विनिर्माण एवं भण्डारण कर किसानों को सप्लाई किया जा रहा था जो कि उर्वरक ( नियंत्रण ) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन होने से उक्त माल को जप्त कर थाना सिविल लाईन देवास की अभिरक्षा में दिया जाकर संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट ( FIR ) दर्ज कराई गई है।  उक्त कार्यवाही लोकेश गंगराडे सहायक संचालक कृषि , राहुल जायसवाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं दिनेश परमार कृषि विकास अधिकारी के द्वारा की गई । उपसंचालक कृषि गोपेश पाठक ने बताया कि जिले में किसानो को उच्चगुणवत्ता एवं मानक स्तर का बीज , उर्वरक एवं कीटनाशक मिले सकें इस हेतु जिले में सघन अभियान चलाकर नमूनें लिये जाकर सत्त निरीक्षण किया जा रहा है ।

Post Author: Vijendra Upadhyay