नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई
देवास। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार उपयोग और रात 11 बजे के बाद कोलाहल पर रोक के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया और नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे बजाने पर दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनमें रोहन पिता गोकुलसिंह तंवर, निवासी ग्राम स्याना, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, और अजय दायमा पिता रामप्रकाश, निवासी क्षिप्रा, जिला इंदौर, शामिल हैं। इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 1239/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 223 बीएनएस, म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15, और एमवी एक्ट की धारा 182क(4), 179(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ ही, इनसे डीजे उपकरण जब्त कर लिए गए। आरोपियों के विरुद्ध तैयार किए गए प्रकरण को अर्थदंड से दंडित करवाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें नोटिस देकर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया और उपनिरीक्षक गोविंद बड़ोलिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयासों की सराहना की जा रही है।