स्कूल जाने वाली बालिका का पीछा कर परेशान करने वाले पड़ोसी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास/ माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी सुनील पिता बाबूलाल, आयु-21 वर्ष, निवासी-ग्राम अजनास, तहसील खातेगांव, जिला देवास को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 सहपठित 12 के अधीन (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी द्वारा बताया कि पीड़िता कक्षा दसवीं की छात्रा है। उसका पड़ोसी आरोपी सुनील घटना दिनांक 15 फरवरी 2018 को दो-तीन माह पूर्व से जब पीडिता स्कूल जाती थी तो उसका पीछा करता था और बोलता था कि वह उससे प्यार करता है और गंदे-गंदे इशारे करता था। पीडिता ने कई बार आरोपी को समझाया कि यह बात उसके घर वालो को बतायेगी लेकिन फिर भी आरोपी आये दिन पीडिता को पेरषान करता था और उसके घर के चक्कर लगाता था। दिनांक 15 अगस्त 2018 को सुबह सात बजे जब पीडिता उसकी सायकल से झंडा वंदन के कार्यक्रम में स्कूल जा रही थी तभी रास्ते मे हनुमान मंदिर के पास आरोपी सुनील मिला और उसकी तरफ हाथ से गंदे-गंदे इशारे करने लगा और बोला कि शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा अगर तूने शादी से मना किया तो इतना बदनाम कर दूॅगा कि तुझे कहीं का नहीं छोडूंगा। आरोपी सुनील ने पीडिता को इतना परेशान कर दिया कि पीड़िता को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा। पीडिता द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना खातेगांव पर लिखाई गई। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का विषेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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