31 मार्च तक सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेगी

कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने जारी किए आदेश
देवास 27 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने देवास जिले की समस्त मदिरा दुकानों को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के आदेश जारी किए है। वर्तमान में देश में कोरोना महामारी को देशव्यापी आपदा (महामारी) घोषित किया गया है तथा इसके संक्रमण को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने लोक शांति के परीरक्षण के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 24 (1) तथा प्रशासकीय एवं लोकहित में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) की कण्डिका 46 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले की समस्त मदिरा दुकानों को दिनांक 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में देवास जिले की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, वाईन आउटलेट, भांग/भांगघोटा दुकानें, मद्य भण्डागार एवं किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्पिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा न दिया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। उक्त अवधि में उक्तानुसार मदिरा एवं भांग की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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