वाहनस्वामियों को बकाया कर के भुगतान में 31 मार्च 2021 तक मिलेगी छूट

देवास, 03 दिसम्‍बर 2020/ जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मोटरयानकर तथा शास्ति के शोध्यों के भुगतान पर छूट दी गई है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। उन्‍होंने परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है।
उन्‍होंने बताया कि अधिसूचना की तारीख से 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की तारीख से 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुरानी वाहन 40 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक पुरानी वाहन पर 50 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay