देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट न्यायाधीश महोदय, जिला देवास द्वारा देबु पिता रंजित जाति पारदी उम्र-55 वर्ष निवासी ग्राम अन्तराकोडी डबलचैकी जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र रमेशचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
घटना दिनांक 18.01.2014 को थाना सतवास को मुखबीर से सुचना मिली कि एक व्यक्ति अपने हाथ अपने हाथ मेें लोहे का धारदार फालिया लेकर कन्नौद रोड पट्रोलपम्प के पास घुम रहा है। सूचना पर पुलिस बल वहा पंहुचा जहाॅ पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार फालिया लेकर घुमते मिला जिससे आस-पास की जनता काफी भयभीत थी जिसे पकडकर नाम पुछने पर उसने अपना नाम रमेश उर्फ देबु होना बताया। रमेश उर्फ देबु के विरूद्व धारा 25 आम्र्स ऐक्ट के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

