प्रधानमंत्री आवास के आवंटित भवनों का नियम विरूद्ध उपयोग करने पर आवंटन निरस्त

-नगर निगम आयुक्त ने निरंतर ब्लॉक वाइज जांच एवं भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश

देवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में चाणक्यपुरी (मेंढकी) में हितग्राहियों के लिए आवासों का निर्माण करवाया गया था। इनमें से कई भवनों में हितग्राहियों ने अपने नाम आवंटन करवाया, लेकिन स्वयं नहीं रहते हुए उन्हें किराए से दिया। आवंटित भवनों का नियम विरूद्ध उपयोग करने पर आवंटन निरस्त किए हैं।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशन में निगम उपायुक्त एवं योजना के प्रभारी डॉ. पुनीत शुक्ला ने आवंटित भवनों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। जिन हितग्राहियों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों का आवंटन किया गया था, उन भवनों में जांच के दौरान किरायेदार पाए गए थे। इस पर संबंधित भवनों में निवासरत किरायेदारों को सूचना पत्र दिए गए। तत्पश्चात आयुक्त के निर्देशन में आवंटित भवनों में निवासरत व्यक्तियों का सुक्ष्मता से परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान आवंटित भवनों में हितग्राहियों के स्वयं न रहते हुए किरायेदार रहना पाए गए तथा जानकारी के मुताबिक एक से अधिक भवन परिवार के सदस्यों के नाम से लेकर किराये से देने पर उक्त भवनों के आवंटन निरस्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार निरंतर परीक्षण पश्चात 13 और भवनों के भी आवंटन निरस्त किए जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। आवंटित भवन स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी की जाना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के भवनों के आवंटन की ब्लॉक वाइज जांच एवं भौतिक सत्यापन निरंतर करने के निर्देश आयुक्त ने विभागीय अधिकारी को दिए हैं। साथ ही अब ऐसे आवंटित भवन, जिनके स्वामियों के द्वारा भवन आवंटन कराने के पश्चात भी आवंटित भवनों में नहीं रहते हुए अन्य स्थानों पर रह रहे हैं, ऐसे भवनों की भी जांच के निर्देश आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए।

Post Author: Vijendra Upadhyay