एक ही जमीन को दो बार बेचने पर हुआ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

देवास। बीएनपी थाना अंतर्गत जेतपुरा में दो लोगों ने एक जमीन को दो बार बेच दिया। इस पूरे मामले में पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। इसको लेकर पीड़ित ने आवेदन देकर शिकायत की थी। बी एन पी थाना पुलिस में धीरज सिंह धाकड़ और विनोद धाकड़ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।
मिली जानकारी के अनुसार भूपेंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह गंभीर निवासी सिविल लाइन ने विनोद धाकड़ और धीरज सिंह धाकड़ के खिलाफ धोखाधड़ी करने को लेकर आवेदन दिया था। आवेदन में फरियादी में बताया था कि  दिनाक 14/05/2013 को ग्राम जैतपुरा तहसील व जिला देवास निवासी धीरज सिंह धाकड पिता बापू सिंह धाकड से कृषि भूमि सर्वे नंबर 364/9 रकबा 0.060 आरे संपूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि पर कब्जा लिया था तभी में उक्त भूमि पर काबिज हूं धीरज सिंह धाकड द्वारा देवास सब रजिस्ट्रार के समक्ष आम मुख्तयार नामा, उक्त जमीन का मेरे पक्ष में कर दिया था जिसके संबंध में सब रजिस्टार देवास द्वारा रसीद भी जारी की गई थी जो मूल रसीद तथा मूल मुख्तयारनामा मेरे पास है उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12/05/2014 को मेरे पक्ष में संपादित हुआ इसी प्रकार धीरज सिंह धाकड के भतीजे विनोद सिंह धाकड पिता सुमेर सिंह धाकड निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील व जिला देवास से कृषि भूमि सर्वे क्रमाक 364/8 रकबा 0.060 आरे दिनांक 15/05/2013 को संपूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया जाकर सब रजिस्ट्रार देवास के समक्ष रजिस्टर्ड मुख्तयार आम मेरे पक्ष में कर दिया था।
उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12/05/2014 को मेरे पक्ष में हुआ क्रय दिनांक से उक्त भूमि पर मालिकाना हक से मैं काबिज हूं उक्त भूमि निर्विवाद रूप से विगत वर्षों से मेरे आधिपत्य में है। मेरे द्वारा उक्त भूमि क्रय करते समय उक्त दोनो भूमि पृथक पृथक रूप से राशि 6-6 लाख में क्रय की गई थी जिसकी स्टाम्प ड्यूटी तत्समय ज्यादा होने के कारण समुचित स्टाम्प की जांच हेतु अपील प्रस्तुत की थी जिसके संबंध में प्रकरण प्रचलित होकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उक्त रजिस्ट्रियों को बंधक रखा गया जो प्रकरण निराकृत होकर दिनांक रजिस्ट्री दिनांक 05/12/2022 तथा 16/01/2023 को स्टाम्प शुल्क अदा कर मेरे द्वारा बंधनमुक्त करायी थी। जिसकी मूल प्रति मेरे पास उपलब्ध है। दिनांक 04/05/2024 को मुझे ज्ञात हुआ कि धीरज सिंह धाकड पिता बापूसिंह धाकड तथा विनोद धाकड पिता सुमेर सिंह धाकड द्वारा में द्वारा क्रय की गई भूमि सर्वे क्रमांक 364/9 रकबा 0.060 आरे तथा 364/8 रकबा 0.060 आरे को धोखाधडीपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कर अंतरित कर दी रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर विनोद पिता सुमेर सिंह धाकड द्वारा सर्वे क्रमांक 364/8 रकबा 0.060 भूमि की रजिस्ट्री सुनील सिंह ठाकुर पिता रवि सिंह ठाकुर निवासी जयश्री नगर देवास, त्रिलोक पाटीदार पिता नंद‌किशोर पाटीदार निवासी गंगानगर देवास, इंदजीत शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा निवासी सनसिटी पार्ट 2 देवास के पक्ष में दिनांक 21/02/2024 को संपादित करा दी जो रजिस्ट्रार कार्यालय देवास में पंजीयन क्रमांक MP108942024A1216893 पर तथा धीरज सिंह पिता बापू सिंह धाकड द्वारा कृषि भूमि सर्वे नंबर 364/9 रकबा 0.060 आरे की रजिस्ट्री सुनील सिंह ह ठाकुर पिता रवि सिंह ठाकुर निवासी जयश्री नगर देवास, त्रिलोक पाटीदार पिता नंदकिशोर पाटीदार निवासी गंगानगर देवास, विजय सोनी पिता सुरेशचंद सोनी निवासी गंगानगर देवास के पक्ष में दिनांक 27/07/2023 को संपादित करा दी थी जो रजिस्ट्रार कार्यालय देवास में पंजीयन क्रमांक MP 108942023A12194688 पर दर्ज हुई है। उक्त विक्रय पत्र ड्राफटिंग में उक्त भूमियों की चतुर्सीमा में जानबूझकर अवस्थित व्यक्तियों का नाम नहीं लिखा गया जिससे कि विक्रय पत्र रिकार्ड को देखने में भ्रम की स्थिति निर्मित हो। इस प्रकार विनोद धाकड पिता सुमेर सिंह धाकड, धीरज सिंह धाकड पिता बापू सिंह धाकड द्वारा अन्य व्यक्तियों से आपसी सांठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से रजिस्ट्रार को भ्रम में रखकर मेरे कब्जे की कृषि भूमि सर्वे नंबर 364/8 रकबा 0.060 आरे तथा 364/9 रकबा 0.060 आरे को बेईमानीपूर्वक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री संपादित करायी जाकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद आरोपी धीरज सिंह पिता बापू सिंह धाकड़ और विनोद पिता समर सिंह धाकड़ दोनों निवासी जैतपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

Post Author: Vijendra Upadhyay