नाबालिगों ने चलाया वाहन, तो अभिभावकों पर होगी कार्यवाही

नाबालिगों ने चलाया वाहन, तो अभिभावकों पर होगी कार्यवाही

जिला देवास अन्तर्गत पहली बार यातायाय पुलिस ने खोला एक नया मोर्चा

• 05 स्कूली छात्रों के द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर की गई कार्यवाही
• अभिभावको को दिया गया नोटिस,माननीय न्यायालय में भरनी होगी समन शुल्क की राशि

देवास। यातायात व्यवस्था को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाने हेतु पुलिस विशेष अभियान चलाकर शिकंजा कस रही है । आये दिन 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाईसेंस के अनियंत्रित रूप से वाहन चलाते हुए जिला अन्तर्गत घुम रहे है,जो न सिर्फ खुद की जान को खतरा हो सकते है बल्कि दुसरे की जान को भी खतरा पहुंचा रहे है । इसी अनुक्रम में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(क)(2) का प्रभावी प्रय़ोग करने का निर्णय पुलिस अधीक्षक महोदय देवास के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा लिया गया है । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री हरनारायण बाथम के मार्गदर्शन में जिला अन्तर्गत जगह-जगह पर चेकिंग पाईंट लगाये गये है । इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 07.08.2025 को 05 नाबालिग स्कूली छात्र बिना लायसेंस वाहन चलाते पाये गये । जिस पर छात्रो एवं उनके अभिभावको के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई । स्कूली छात्रो को शासकीय वाहन से उनके निवास स्थान तक छोडा जाकर अभिभावको को नोटिस दिया गया कि मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये चालान की राशि माननीय न्यायालय के माध्यम से भुगतान करने हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हो । यातायात पुलिस द्वारा यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।

देवास पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु न देवे अन्यथा अभिभावको के विरूद्ध यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।

उल्लेखनीय है कि अब तक कुल 12 नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर ₹ 10,200/- का समन शुल्क वसुला जा चुका है ।

Post Author: Vijendra Upadhyay