कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने एक आरोपी को किया जिलाबदर

देवास 05 अक्‍टूबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरो‍पी अनिल उर्फ फाईटर पिता कमलसिंह यादव उम्र 40 वर्ष निवासी खातेगांव को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्‍टर शुक्‍ला ने अनिल उर्फ फाईटर पिता कमलसिंह यादव को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay