देवास। शहर के मोतीबंगला मेन रोड़ पर स्थित लोटनशाह बाबा की दरगाह की भूमि पर अवैधानिक रूप से बनी दुकानो पर कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है। यह मामला न्यायालय तहसीलदार नजूल से होता हुआ जिला न्यायालय तक पंहुच गया है। माखनसिंह राजपूत एवं अतुल शुक्ला द्वारा दरगाह की भूमि पर बनी 6 दुकानो को लेकर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार नजूल शाखा को लिखित शिकायत की गयी थी। शिकायत में कहा गया था कि दरगाह की भूमि शासन की सम्पत्ति है। किसी भी धर्मस्थल की भूमि का व्यवसायिक उपयोग नियम विरूद्ध है।
उक्त शिकायत पर जांच के उपरांत न्यायालय तहसीलदार नजूल द्वारा दरगाह की भूमि पर अवैधानिक दुकान के संचालकों अजीज पिता इशरार एहमद खान, नवोदय मेडिकल, अकरम खान पिता हैदर खान, आमिर शेख पिता रफीक शेख, कय्युम भाई (रेडियम आर्ट), जाकिर कुरैशी पिता लतीफ (आई केयर), नोटरी एडव्होकेट फरजाना खान पटेल को विगत 9 सितम्बर को नोटिस जारी करते हुए 13 सितम्बर तक उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया था। इसी के साथ यह मामला जिला न्यायालय में भी पंहुच गया है। यह जानकारी अतुल शुक्ला द्वारा दी गयी।

