सेंट्रल बैंक से गुम हुई गिरवी रखी दो मकानों की रजिस्ट्री

  • हितग्राही हो रहे है पिछले तीन सालों से परेशान

देवास। जब भी किसी राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक में कोई व्यक्ति ऋण लेने जाता है तो उससे ऋण देने के बदले में या तो चल संपत्ति के मूल दस्तावेज बैंक में गिरवी रखवाते है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जमानतदार बनवाते है। तब कहीं जाकर ऋण स्वीकृत किया जाता है। यदि हितग्राही बैंक द्वारा मांगे गए एक भी कागज उपलब्ध नहीं कराए तो उसे ऋण ही नहीं दिया जाता है। बैंकों द्वारा ऋण देते समय तो काफी नियम-कायदे बताए जाते है, किंतु बाद में लापरवाही बरती जाती है और उसका खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड़ता है।


ऐसा ही एक मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिरोल्या का सामने आया है, जिसमें दो हितग्राहियों द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी मकान की रजिस्ट्री बैंक से गुम हो गई और अब रजिस्ट्री के लिए दोनों हितग्राही पिछले दो-तीन साल से चक्कर लगा रहे है, किंतु उन्हें अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हालांकि बैंक के अधिकारी दावा कर रहे है कि उनके द्वारा अखबारों में जाहिर सूचना प्रकाशित की गई है। साथ ही संबंधित थाने पर भी इसकी जानकारी दी गई है, किंतु अभी तक बैंक ने हितग्राही को मूल रजिस्ट्री या फिर उप पंजीयक कार्यालय से डुप्लीकेट रजिस्ट्री दिलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये है। शिकायतकर्ता मनीष नागर ने बताया कि उनकी माताजी गीता नागर पति गंगाराम नागर द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिरोल्या जिला देवास से 7 लाख रुपये का मोडगेज लोन लिया था। जिसके बदले में अपने घर की रजिस्ट्री (क्रमांक आईए/236 दिनांक 22.07.2008) को बैंक में गिरवी रखा था। निर्धारित अवधि में श्रीमती नागर द्वारा ऋण का पूर्ण भुगतान कर दिया गया और बैंक ने एनओसी भी दे दी, किंतु जब श्रीमती नागर अपनी रजिस्ट्री मांगने के लिए बैंक पहुंची तो बैंक प्रबंधन ने पहले तो रजिस्ट्री देने में आनाकानी की और जब श्रीमती नागर ने दबाव बनाया तो बताया कि बैंक शाखा का नवीनीकरण हुआ, तब रजिस्ट्री कहीं गुम हो गई है। तब से लेकर आज तक श्रीमती नागर बैंक के चक्कर लगा रही है। इतना ही नहीं मनीष नागर द्वारा भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिरोल्या से 13 लाख 75 हजार रुपये का वर्ष 2011 में लोन लिया था और उसके बदले भी रजिस्ट्री क्रमांक आईए/628/5.7.2011 बैंक में जमा कराई गई थी। उक्त ऋण की अदायगी भी मनीष नागर द्वारा कर दी गई है, किंतु अब उक्त रजिस्ट्री भी गुम होने की बात कही जा रही है। मनीष नागर ने बताया कि उन्होंने सिरोल्या शाखा से लेकर देवास हेड ऑफिस तक चक्कर लगाए है और आवेदन दिये है, किंतु उन्हें आज तक रजिस्ट्री नहीं दी गई है। दोनों हितग्राही काफी परेशान हो चुके है और ऋण अदायगी के बाद भी उनकी मूल दस्तावेज नहीं मिलने से मानसिक पीड़ा भोग रहे है।

बैंक प्रबंधन ने पुलिस को की थी शिकायत
उधर इस मामले को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शालिनी रोड देवास के शाखा प्रबंधक द्वारा 1 दिसंबर 2020 को शहर कोतवाली पर लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी कि मनीष नागर व श्रीमती गीता नागर के घर की मूल रजिस्ट्री बैंक से गुम हो गई है। अत: इनके मकानों की रजिस्ट्रियों का कोई व्यक्ति उपयोग करता है, तो मनीष नागर व गीता नागर जिम्मेदार नहीं होंगे।

Post Author: Vijendra Upadhyay