तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे पर रासुका की कार्रवाई

तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे पर रासुका की कार्रवाई

23 आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ भेजा गया

देवास। जिले में कानून-व्यवस्था भंग करने वाले आदतन अपराधियों एवं सूचीबद्ध गुंडों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ (उज्जैन) भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत 10 जुलाई 2026 को आरोपी दुर्गेश उर्फ बंटी मोरे ने पुरानी रंजिश के चलते फरियादी के घर के सामने गाली-गलौज करते हुए फरियादी के पति नितेश अडगले पर तलवार से जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। घटना के संबंध में थाना कोतवाली देवास में अपराध क्रमांक 469/2026 के तहत धारा 109 (1), 296 (बी), 115 (2) एवं 351 (3) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) गजेंद्र सिंह वर्धमान के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी दुर्गेश उर्फ बंटी मोरे (34) निवासी शांतिपुरा, देवास के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम तथा जिला बदर आदेश के उल्लंघन सहित कुल 23 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित करने के कारण उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

कलेक्टर देवास द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश पारित किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर निरुद्ध करते हुए केंद्रीय जेल भेरूगढ़ (उज्जैन) भेज दिया गया।

Post Author: Vijendra Upadhyay