देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हेमराज सनोडिया ने चेक बाउंस मामलें में फैसला सुनाया । परिवादी भगवानलाल चौधरी ने तरूण सुराना के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय में पेश किया था। परिवादी की ओर से एडव्होकेट राजेश जायसवाल ने पैरवी की । फैसले में न्यायिक मजिस्ट्रेड ने तरूण सुराना को एक वर्ष का कारावास तथा 9 लाख 14 हजार रूपये का जुर्माना किया है।
यह था मामला
परिवादी भगवानलाल चौधरी और तरूण सुरान के बीच निजी कार्य हेतु परिवादी से 6 लाख 50 हजार रू की मांग थी जिसके एवज में तरूण सुराना ने भगवानलाल को एक चेक दिया था। जो कि भगवानलाल द्वारा अपने खाते में लगाने पर बाउंस हो गया था।