आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर कार्यवाही

देवास 05 अक्टूबर 2020/ सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप  सांगर ने बताया कि हाटपीपल्‍या विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कलेक्टर  चंद्रमौली शुक्ला ने आबकारी विभाग को अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर  कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी के तारतम्य में कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी की संयुक्त  टीम द्वारा  आज अलसुबह ग्राम बरोठा में अचानक दबिश दी गई इसमें हाथभट्टी मदिरा  का अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई जिसमे 60 लीटर हाथभट्टी  मदिरा तथा लगभग  8 हजार 700 लीटर महुआ  महान बरामद  किया गया। लहान को मौके पर ही विधिवत नष्ट किया गया तथा 08 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य रुपए  4 लाख 47 हजार रूपये है।
उन्‍होंने बताया कि टीम द्वारा बरोठा सांसी बस्ती, बरोठा तालाब की पाल स्थित झाड़ियों में, तालाब के पास  नाले में एक सांथ कार्यवाही की गई। बस्ती में 02 रिहायशी मकान से 06 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त कर  प्रकरण  पंजीबद्ध किये गए। तालाब के पास नाले में अलग-अलग स्थानों पर 04  चलित भट्टियां पाई गई टीम को देखकर  भट्टी चलाने वाले भाग गए। यहां टीम ने भट्टियों को तहस नहस किया, तालाब के किनारे झाड़ियों में सर्च करने पर टीम को अलग-अलग स्थानों पर ड्रमों में भरा हुआ तथा जमीन में गढ़ा हुआ महुआ लहान बरामद हुआ जिसे मौके पर ही विधिवत नष्ट किया ।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, महेश पटेल,  विजय कुचेरिया, डीपी सिंह, दिनेश कुमार भार्गव, संदीप सिंह चौहान तथा प्रेम यादव, कैलाश जामोद, आबकारी  मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया आबकारी  आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, अशोक सेन, गोविंद बदावदिया, अरविंद जिनवाल, दीपक टटवाडे तथा संगीता यादव सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay