देवास/ नगर निगम द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा संत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया के बकाया करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे 31 अक्टुबर 2020 तक छूट दी गई है। जिसके अन्तर्गत समस्त करदाताओ को घर घर जाकर निगम कर्मचारियो को बील तामिल हेतु जारी किये गये। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा करदाताओ से अनूरोध किया है कि वे अपने बकाया करो की राशि निगम कार्यालय या झोन कार्यालय मे जमा करा कर अधिभार (सरचार्ज) की छूट का लाभ उठावें। निगम द्वारा करदाताओ की समस्याओ के निदान हेतु एकल खिडकी (ई मित्र) प्रांरभ की गई है। जिसमे करदाता अपने करो के संबंध मे आ रही समस्याओ का निराकरण करवा सकते है। समायवधी मे बकाया करो की राशि जमा नही की जाने की दशा मे कुर्की वारंट जैसी वैधानिक कार्यवाही कर बकाया कर की राशि वसुल की जावेगी।
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