देवास 24 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को जिला बदर किया है। जिलाबदर किए गए आरोपियों में अशोक उर्फ बारिक पिता राजाराम उम्र 35 वर्ष निवासी सर्वोदय नगर देवास, नितिन पिता बहादुर कुशवाह उम्र 24 साल निवासी 41, गोपाल नगर वार्ड क्रमांक-06 इटावा देवास, संतोष पिता मांगीलाल उम्र 36 वर्ष निवासी हाटपीपल्या, विमल पिता हीरालाल भारती उम्र 40 वर्ष निवासी करनावद को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शुक्ला ने निर्देश दिये कि सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।