मोटरसायकल से टक्कर मारने वाले को मिली सजा

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया मालतीबाई दिनांक 16.08.2014 को शाम 5 बजे अपने पति रूपसिंह व अपनी बहन के साथ मीठा तालाब की ओर जा रहा थी, जब हम राधागंज ईदगाह के पास पहुंचे तो सामने से मोटर सायकल क्रं. एम.पी.-41 एम.एम.-3354 का चालक अपनी मोटर सायकल को तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व उसके पति को टक्कर मार दी, जिससे उन्हे हाथ-पैर, सिर में चोट लगी। मोटर सायकलवाला उसकें पति को कुछ दूर तक घसीट कर ले गया था। घटना के पश्चात वह अपने पति को सीधे एम.जी.एच. अस्पताल ले गई, वहाॅ पर भर्ती कराने के पश्चात रिपोर्ट कराने आई है, उसे मोटर सायकल का नंबर राहगीर ने लिखकर दिया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्त पप्पू पिता बाबूलाल, उम्र-35 वर्ष, निवासी-महांकाल कालोनी, देवास को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक सोहन चौहान का विशेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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