मकान में अवैध शराब रखने वाले को एक वर्ष का कठोर कारावास

देवास/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा आरोपी मेहरबान पिता बनेसिंह राजपूत, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम लोहाना जिला देवास को म0प्र0 आबकारी अधिनियम 34(2) के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास एवं 25000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.04.2014 को गश्त को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लोहना में मेहरबान पिता बनेसिंह अपने घर में अवैध शराब रखे हुये है जिस समय सूचना प्राप्त हुई उस समय हमराह स्टाॅफ विजयागंज मण्डी में था सूचना मिलने पर हमराह स्टाॅफ लोहाना की तरफ रवाना हुई एवं गांव के पंचों के समक्ष मेहरबान के घर की तलाषी लेने पर उसके घर में 39 पेटी शराब, और 06 पेटी मसाला मदिरा, 06 पेटी पावर 10000 बीयर, 01 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायाालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री प्रहलाद घाटिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। तथा आरक्षक रवि पटेल का विशेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

Leave a Reply