महिला के साथ छेड़छाड़ करने वालों की जमानत निरस्त

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय खातेगांव जिला देवास द्वारा आरोपीगण मुकेश पिता गिरवर तथा राकेश पिता गिरवर दोनो निवासी बछखाल खातेगांव जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र श्री रमेषचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
घटना दिनांक 12.05.2020 को बछखाल निवासी फरियादिया ने थाना खांतेगाॅव में रिपोर्ट कराई कि रात्रि 10 बजे जब वह अपने घर में खाना बनाकर खा रही थी उसी समय मेरे गांव का मुकेश और राकेश कोरकु दोनो मेरे घर के अंदर घुसे और मुझे अश्लील गालियां देने लगे तथा गंदे-गंदे इशारे करने लगे उन्होने मेरे साथ गंदी हरकत करने का प्रयास किया। मेरे चिल्लाने पर आस-पडोस के लोगो आ गये थे जिन्होने इन दोनो भाइयों से मेरा बिचबचाव किया। इसके बाद मैने 100 नबंर पर फोन किया था पुलिस द्वारा दोनो भाइयों को मेरे घर से पकड कर ले गई और अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 456,354,504,506,34 भा.द.वि. के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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