धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को जेेल भेजा

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना नेमावर में  हमराह आरक्षक 643 भरत शर्मा के द्वारा कस्बा नेमावर भ्रमण के दौरान रेत नाका नेमावर पर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की नेमावर का रितिक धाबरी एक तलवारनुमा हथियार लेकर बस स्टैण्ड नेमावर पर घूम रहा है एवं तलवारनुमा हथियार को लहरा रहा है व लोगो को डरा धमका रहा हैै। सूचना पर राहगीर पंचानो द्वारा सूचना से अवगत कराया गया व हमराह लेकर बस स्टैण्ड नेमावर पहुॅचा जहा पर एक व्यक्ति हाथ मे लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार लेकर घूम रहा था एवं उसको लहराकर लोगो का डरा धमका रहा था जिससे लोग भयभीत हो रहे थे जिसे हमराही फोर्स आरक्षक 643 भरत शर्मा की मदद से पकडा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रितिक पिता अरविन्द धाबरी उम्र 19 जाति मैहतर साल निवासी इन्दिरा आवास काॅलोनी वार्ड क्रमांक 12 नेमावर का होना बताया। रितिक से तलवारनुमा हथियार रखने का लाइसेस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी रितिक धाबरी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी रितिक धाबरी से अपराध क्रमंाक 239/2020 धारा 25 आम्र्स एक्ट में एक लोहे के धारदार तलवारनुमा हथिायार जिसकी कुल लंबाई 17 इंच को 01ः40 बजे उपरोक्त हमराही पंचानो के समक्ष विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं आरोपी रितिक डाबरी को उपरोक्त पंचानो के समक्ष 1ः50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया।

आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी रितिक पिता अरविन्द धाबरी जाति मैहतर उम्र 19 साल निवासी इन्दिरा आवास काॅलोनी वार्ड क्रमांक 12  तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा।

Post Author: Vijendra Upadhyay