लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास। घटना का विवरण इस प्रकार है कि मैं और मेरी लड़की मेला देखने जा रहे थे। जब मै विकाश नगर चौराहे पर सामान लेने गयी थी फिर मैं जब वापिस आई तो मेरी लड़की वहॉ पर नही थी। वह बिना बताये कही चली गई है जिसे मैनें अपने रिश्‍तेदारी व आस-पास तलाश करने पर भी उसका पता नही चला। आरोपी जितेन्‍द्र  का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। 

      माननीय विशेष न्‍यायालय (पाक्‍सो एक्‍ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 30.01.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी जितेन्‍द्र उम्र 29 साल, निवासी सांदलपुर जिला धार को दोषसिद्ध पाते हुये भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 366 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी जितेन्‍द्र को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। 

      उक्‍त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक,  राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई।  अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा उक्‍त प्रकरण में सतत् मॉनिटरिंग कर उचित मार्गदर्शन दिया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा। 

Post Author: Vijendra Upadhyay