नाबालिग लड़की का अपहरण कर लैंगिक अपराध करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

अजय सिंह भंवर उप संचालक (अभियोजन) देवास द्वारा बताया गया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2018 को रोजाना की तरह फरियादी की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी और जब दोपहर 1ः15 बजे तक नही लौटी तो उसने स्कूल जाकर टीचर से पूछा, किंतु अभियोक्त्री का पता नहीं चला, तब उसने पुलिस थाना कोतवाली देवास में गुमषुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर, उसकी तलाश की, किंतु पता नही चलने पर और आरोपी कृष्णा उर्फ किशन चौहानपर संदेह होने पर उसी दिन एफआईआर लेखबद्ध करायी थी। थाना कोतवाली देवास द्वारा धारा 363,366,376 व लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 की 3(ए) सहपठित धारा 3 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के तहत् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक हमला व बलात्कार किया।    

माननीय विषेष न्यायाधीष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिला-देवास, (म0प्र0) द्वारा दिनांक 23.02.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी किषन चैहान उर्फ टिंकू, उम्र 23 वर्ष, निवासी-मकान नं. 115, वार्ड नं. 24 बिहारीगंज, वासुदेवपुरा, जिला देवास को धारा 376(1) भादवि के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दडित किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के अपराध में आजीवन कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दडित किया गया।

उक्त प्रकरण में अतुल पण्डया विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर गोपीकिषन बड़ोले का विषेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay