कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कलेक्टर श्री शुक्ला ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

देवास 28 मार्च 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए शासन द्वारा जारी आवश्ययक दिशा निर्देशों परिपालन एवं आगामी त्योहारों होली, शब-ए-बारात, रंगपंचमी, ईस्टर एवं ईद उल फितर आदि त्योहारो को दृष्टिगत कानून व्यस्था एवं शांति, सुरक्षा बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संधोधन करते हुए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
   जारी आदेशानुसार शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। जिम, स्विमिंग पुल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु वह टेक अवे Take away भोजन प्रदाय कर सकेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100) व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर, फाग उत्सव / जुलूस, मिलन समारोह एवं किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मेलों का आयोजन, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay