कलेक्‍टर शुक्‍ला ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी किये नवीन दिशा-निर्देश

जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा नाट कर्फ्यू

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सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्ल, स्टेडियम में कोविड-19 के दोनों टीके लगावाने पर ही प्रवेश की अनुमति

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विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्‍होंने दोनों टीके नहीं लगाये

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जिले की स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रछात्रा कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें

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मॉल के दुकानदारों, मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करें

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कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये

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     देवास 24 दिसम्‍बर 2021/ कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने राज्‍य शासन के निर्देशानुसार जिले में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act 1897 एवं National Disaster Management Act 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण जिले के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किये हैं।

     नवीन दिशा निर्देशानुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सेवा, अस्पताल, पैथालॉजी, दवाई की दुकान, फायर सर्विस शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, मीडिया, बस/ट्रेन/हवाई यात्रीगण, ट्रांसपोर्ट वाहन एवं फैक्ट्री कर्मचारी को छूट प्रदान रहेगी।

     समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं हैं। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड़-19 की दोनों डोज लें। विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।

     समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्‍टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करें।

     समस्त मार्केट प्लेस एवं दुकानदारों से अपेक्षा है कि मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करें।

     समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मास्क नहीं लगाने वाले व कोविड गाईड लाईन का पालन न करने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

     चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

     संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होंगा। यह आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay