4500 किलो महुआ लाहन तथा 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त, 04 प्रकरण पंजीबद्ध, जप्त मदिरा की कीमत लगभग 2 लाख 38 हजार रूपये
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देवास, 30 दिसम्बर 2021/ जिले में कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी वृत्त देवास बी के प्रताप नगर में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में अवैध मदिरा निर्माण की भट्टिया तथा महुआ लाहन के ड्रमों को नष्ट किया गया। कार्यवाही में 4500 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं 65 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। महुआ लाहन को मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में 04 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध किए गए, जप्त सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 38 हजार रूपये है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी.पी. सिंह, प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आरक्षक जायसवाल, दीपक, नितिन सोनी, आशीष एवं सैनिक केदार चौधरी शामिल थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।