देवास/नगर निगम सीमा में श्वान पालने के लिए अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध मे जानकारी देते हुये निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन माहेश्वरी ने बताया कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा पालतू श्वानों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 एवं 356 के अंतर्गत श्वानों का पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक 1000/- का पंजीयन शुल्क 500/- लाइसेंस शुल्क तत्पश्चात नवीनीकरण शुल्क 300/- जमा करेंगे इस संदर्भ में नगर निगम की लाइसेंस शाखा में विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है।
Related Posts '
07 APR
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यशाला का आयोजन
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी में संयुक्त राष्ट्र संघ...
03 APR
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति: केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा एवं चिकित्सा...
03 APR
सेन थॉम ग्रुप ऑफ स्कूल्स में नए शैक्षणिक सत्र का भव्य स्वागत समारोह आयोजित
सेन थॉम ग्रुप ऑफ स्कूल्स में नए शैक्षणिक सत्र का...
02 APR
व्हाट्सएप एपीके लिंक से ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, झारखंड से 4 आरोपी गिरफ्तार
व्हाट्सएप एपीके लिंक से ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब,...
02 APR
इलेक्ट्रिक स्कूटर में भीषण आग, मचा हड़कंप
इलेक्ट्रिक स्कूटर में भीषण आग, मचा हड़कंप बालकनी से...

