घरेलू पालतू श्वान के लिए अब निगम मे करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

देवास/नगर निगम सीमा में श्वान पालने  के लिए अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध मे जानकारी देते हुये निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन माहेश्वरी ने बताया कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा पालतू श्वानों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 एवं 356 के अंतर्गत श्वानों का पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक 1000/- का पंजीयन शुल्क 500/- लाइसेंस शुल्क तत्पश्चात नवीनीकरण शुल्क 300/- जमा करेंगे इस संदर्भ में नगर निगम की लाइसेंस शाखा में विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है।

Post Author: Vijendra Upadhyay