‘’नशा मुक्ति अभियान’’ में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है संयुक्त रूप से कार्यवाही

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कार्यवाही में एक मोटर साईकिल, 310 पाव देशी प्लेन मदिरा, 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5 हजार 200 किलो महुआ लहान जप्त, जप्त मंदिरा का बाजार मूल्य 3 लाख 67 हजार 670 रूपये
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कार्यवाही में मध्‍य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 01 एवं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध
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देवास, 14 अक्‍टूबर 2022/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। अभियान में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा टोंककला एवं चिड़ावद में कार्यवाही कर मध्‍य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 01 प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। कार्यवाही एक मोटर साईकिल सहित 310 पाव देशी प्लेन मदिरा, 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5 हजार 200 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। लहान के सैम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। जप्त की गई कुल मंदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 3 लाख 67 हजार 670 रूपये है।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेन्द्र कुशवाह, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम नारायण यादव, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती निधि शर्मा टोंककला चौकी प्रभारी विजेन्द्र सिंह सौलंकी तथा आबकारी एवं पुलिस स्टॉफ सम्मिलित थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लागातार जारी रहेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay