टेलीकॉम संचालक पर चाकू हमला करने वालों को चार वर्ष का कारावास
देवास। तहसील चौराहे पर स्थित शिवाय टेलीकॉम के मालिक और उसके दोस्त पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी राजपाल लोधी और गोलू लोधी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने चार चार वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकारी वकील अशोक चावला के अनुसार फरियादी योगेश राठौर की तहसील चौराहे पर शिवाय टेलीकॉम नाम से मोबाइल की दुकान है। योगेश ने राजपाल को ओप्पो कंपनी का मोबाइल पंद्रह हजार रुपये में फाइनेंस किया था। इसके बाद राजपाल ने मोबाइल की किस्त जमा नहीं की थी। दिनांक 15-4-22 की रात्रि लगभग 10:30 बजे योगेश दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी उपनगरी बस स्टैंड इटावा पर उसे राजपाल मिला। योगेश ने मोबाइल के पैसे मांगे तो राजपाल ने धक्का मुक्की कर मारपीट की और गाली गलौज भी की। उसने फोन कर अपने दोस्त गोलू लोधी को बुलाया। गोलू लोधी वहां पहुंचा तो योगेश ने भी फोन कर अपने दोस्त सचिन को बुलाया। सचिन अपने दोस्त अजय के साथ आया। तभी गोलू ने मां बहन की गालियां देकर सचिन पर चाकू से हमला किया, जो उसके पेट में नाभि के नीचे लगा। योगेश ने बचाव किया तो राजपाल ने योगेश पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके हाथ में चोट आई। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि आगे कभी मोबाइल के पैसे मांगे तो जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद योगेश ने थाना कोतवाली देवास में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण में संपूर्ण पैरवी मध्य प्रदेश शासन की ओर से सरकारी वकील अशोक चावला ने की तथा सहयोग कोड मुंशी आरक्षक विष्णु कचनार द्वारा दिया गया।


