सड़क सुरक्षा: शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, चालक पर ₹15,500 का जुर्माना

सड़क सुरक्षा: शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, चालक पर ₹15,500 का जुर्माना

औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की बड़ी पहल: ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ अभियान जारी

देवास। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शराब के नशे में वाहन चलाने के एक मामले में माननीय न्यायालय ने चालक पर पन्द्रह हजार पाँच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। यह दण्ड सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की गंभीरता और उल्लंघनकर्ताओं को दिए जा रहे स्पष्ट संदेश को दर्शाता है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयवीरसिंह भदौरिया और नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 03 दिसंबर 2025 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि पालनगर टोल टैक्स के पास एक कंटेनर चालक अपने वाहन को असंतुलित रूप से चला रहा है और संभवतः शराब के नशे में है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कंटेनर क्रमांक एचआर 46 एफ 5700 के चालक शौक़ीन पिता आशु निवासी गुडगांव हरियाणा को शराब के नशे में पाया। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होने पर चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.12.2025 को आरोपी चालक शौक़ीन को पन्द्रह हजार पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। देवास पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं क्योंकि यह आपकी और दूसरों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है और पुलिस द्वारा ऐसे मामलों पर सतत अभियान चलाया जा रहा है।

इस प्रभावी कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, उनि कमाल सिंह मंडलोई, प्र आर 335 जितेन्द्र चौधरी, आर 814 लोकेश मुकाती और आर 900 अजय जाट की भूमिका सराहनीय रही।

Post Author: Vijendra Upadhyay