देवास 23 मार्च 2020/ श्रम पदाधिकारी देवास ने बताया कि श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन इन्दौर द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 (महामारी) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के कोविड-19 संक्रमण (महामारी) के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किये है। वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति/छंटनी/सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जायेगा।
कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावेगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहाँ अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाए अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है, जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा निर्माण, मास्क व सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा-चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पम्प, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टिफिन आदि सेवाए, तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संकमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे – मास्क, हेण्ड ग्लोब्ज, साबुन और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी। सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।