देवास/ कलेक्टर डॉ श्री कान्त पाण्डेय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश में उल्लेखित छूटो के अलावा अन्य छूट प्रदान की गई है। जिसमें गौशाला एवं मुर्गी पालन आदि के लिए उपयोग में आने वाले पशु आहार इकाइयों को निर्माण, विक्रय एवं परिवहन हेतु आवश्यक छूट प्रदान की गई है तथा बीमा संस्थानों के कार्यालय भी खुले रहेंगे। इसके अलावा शेष आदेश यथावत रहेगा।
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