देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर आरोपी सुरेश पिता गंगाराम भिलाला की जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस तरह है की फरियादीया अपने घर के बाहर अपने अंकल व आंटी के साथ सो रही थी तभी आरोपी सुरेश रात्रि 11:30 बजे आया और उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा वह चिल्लाई तो आरोपी भागने लगा। उसके चाचा आरोपी को पकड़ने दौड़े किंतु वह भाग गया। घर की लाइट जली होने से उसने आरोपी को पहचान लिया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा लिखित आवेदन देकर थाना उदयनगर में की पुलिस ने अपराध क्रमांक 148 /20 धारा 354 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री अशोक यादव द्वारा वीडियो का्रफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया।

