नशे में वाहन चलाने वालों पर देवास पुलिस का कड़ा प्रहार
17 प्रकरण न्यायालय में पेश, 13 वाहन चालकों पर 1.56 लाख रुपये का जुर्माना और न्यायालय उठने तक की सजा
देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देशन में जिलेभर में संचालित नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
थाना प्रभारी यातायात पवन कुमार बागड़ी एवं उनकी टीम ने पिछले 15 दिनों में ड्रिंक एंड ड्राइव के 17 प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए। इनमें से 13 प्रकरणों में न्यायालय ने वाहन चालकों पर कुल 1 लाख 56 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई, जबकि शेष प्रकरण विचाराधीन हैं।
जिन वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। वहीं, जिनके पास लाइसेंस था, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए परिवहन विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है। अभियान के दौरान शहर के ए.बी. रोड पर सड़क किनारे अतिक्रमण कर वाहन खड़े करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए यातायात क्रेन की सहायता से बाधक वाहनों को हटाया गया और संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई।
न्यायालय द्वारा दंडित वाहन चालकों में हरिओम, नबीस खान, सलीम शाह, घनश्याम, तेजकरण, जमना गिरी, सतपाल सिंह, मदनलाल, भूपेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र, जीवन गुर्जर, मनोज तथा अनिल शामिल हैं। इन सभी पर 10 हजार से 15 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने नागरिकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात संस्कृति के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


