देवास। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास श्रीमती कविता इवनाती ने प्रकरण क्रमांक 4090/2015 के प्रकरण में आरोपी अजयसिंह पिता अनूपसिंह को चेक अनादरण के प्रकरण में छह माह के कठोर कारावास से दंडित किया तथा 2 लाख 50 हजार रूपये एवं चेक दिनांक से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में जमा करने का आदेश पारित किया।
परिवादी अनिल गुप्ता से आरोपी ने 2 लाख 50 हजार रूपये उधार लिये थे जिसकी अदायगी के लिये आरोपी ने परिवादी को चेक दिया था जो कि अनादरित हो गया। इसके पश्चात परिवादी द्वारा उक्त चेक की राशि की मांग करने के पश्चात भी आरोपी ने उक्त राशि अदा नहीं की तो अपने अभिभाषक मनोज हेतावल के द्वारा परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपी को दोषी सिद्ध ठहराया गया।

