आयुक्त नगर निगम के समन्वय से ही कर सकेंगे भोजन वितरण के कार्य

– नवीन व्यवस्था लागू होने से पूर्व में जारी सभी पास निरस्त
– नए पास जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अधिकृत

देवास 02 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु जनहित में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने देवास जिले में दण्ड प्रकिया सहिता , 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में स्थानीय प्रशासन द्वारा दैनिक आवश्यताओं की पूर्ति हेतु समुचित प्रतिबंध किये गये हैं, तथापि विभिन्न सामाजिक संगठनों, शासकीय – अशासकीय प्रतिष्ठानों और अनेक व्यक्तियों के द्वारा भी बाहर से जिले में आये आगंतुकों, गरीबों और बेसहारा लोगों के सहायतार्थ भोजन वितरण आदि प्रदान करने हेतु कैम्प और कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। निश्चित रूप से उक्त कार्य सद्भावना और जनकल्याण से संबंधित है, किन्तु विभिन्न संगठनों द्वारा पृथक – पृथक कार्य करने मे विभिन्न संगठनों के एक साथ काम करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका दिखाई पड़ रही है। विभिन्न संगठनों द्वारा पृथक – पृथक कार्य करने से प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन की स्थिति निर्मित होती है। प्रतिबंधात्मक अवधि में ” पास ” आदि के कारण आमजन सहित कार्यपालिक व दण्डाधिकारियों व पुलिस को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामंजस्य का अभाव होने से अनेक संगठन एक ही स्थान पर भोजन आदि वितरित कर देते हैं जिससे अन्य बेसहारा व निर्धन लोग सुविधा से वंचित हो जाते हैं। सामंजस्य का अभाव होने से विभिन्न संगठनों आदि के मध्य विरोधाभासी स्थिति निर्मित होती है।
कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने उपर्युक्त जटिलताओं / समस्याओं / परेशानियों को दूर करने हेतु सुव्यवस्थित भोजन वितरण हेतु निर्देश जारी किये हैं कि विभिन्न संगठनों आदि के सहयोग से उक्त कार्य अब आयुक्त नगर निगम देवास के मार्गदर्शन में एक स्थान से पूर्ण किया जावेगा । यदि कोई व्यक्ति / संस्था / संगठन या समुदाय आदि उक्त सेवा कार्य करना चाहता है तो वह आयुक्त नगर पालिक निगम देवास में संपर्क कर उन्हें आर्थिक सहयोग , कच्ची पदार्थ साम्रगी या पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएगा। प्राप्त होने वाले सहयोग का सुव्यवस्थित लेखा जोखा नगर निगम द्वारा रखा जावेगा और प्राप्त होने वाले सहयोग को आवश्यकता अनुसार वितरित किया जावेगा। यदि सहयोग देने वाला पक्ष इस कार्य में अपने व्यक्ति / प्रतिनिधि को रखना चाहते हैं तो वे अधिकतम एक व्यक्ति को नगर निगम के साथ सम्बद्ध कर सकेंगे जिसके लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवास द्वारा एक ” पास दिया जावेगा। हितग्राहियों को यथासंभव कच्चा राशन वितरित किया जावे तो श्रेयस्कर होगा । नगर पालिक निगम अथवा दानदाता ऐजेंसी भोजन पकाने के कार्य में कृषि उपज मण्डी समिति का सहयोग ले सकती है। भोजन वितरण का कार्य दिन में दोपहर 12 बजे तक एवं सायं 7 : 00 बजे के पूर्व सम्पन्न कर लिया जावे। भोजन वितरण का कार्य घर-घर जाकर किया जायेगा। भोजन वितरण के संबंध में आवश्यक संस्थान जैसे श्रम मनशीनरी आदि आयुक्त नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने से पूर्व प्रचलित समस्त ” पासेस ” ( अनुज्ञप्ति पत्र ) निरस्त माने जावेंगे । आवश्यकतानुसार नवीन पास अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवास द्वारा जारी किए जायेंगे। उक्त कार्य में इच्छुक संस्थाएं दूरभाष नंबर आयुक्त नगर पालिका निगम (7692970993) , प्रशासक मंडी तथा अनुविभागीय अधिकारी देवास (9826687195), उपायुक्त विकास जिला पंचायत देवास ब्रजेश पटेल ( 9977096916) , उपायुक्त नगर पालिक निगम देवास श्रीमती तनूजा (7974474988) तथा निगम कंट्रोल रूम 07272-490500 पर सम्पर्क कर सकते है।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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