अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
देवास 08 अप्रैल 2020/ मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम , 1979 के तहत अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है। जिसमे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री , संधारण एवं परिवहन, दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण , एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवायें , खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बायो – मेडिकल वेस्ट प्रबंधन शामिल है।
कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने उक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त सेवाओं से संबंधित समस्त शासकीय , अर्धशासकीय , अशासकीय सेवा प्रदाताओं को आदेशित किया है कि वे किसी भी स्थिति में आमजन को अपनी सेवाएं प्रदान करने से इंकार नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने से इंकार करने हेतु प्रेरित करेंगे । यदि उक्त सेवा श्रेणी का कोई भी व्यक्ति शासन के उक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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