-कम्पनी संचालक द्वारा श्रमिकों / मजदूरों के लिए मास्क, सेनेटाईजर, साबुन, पानी एवं ग्लव्स की व्यवस्था की जाय
-श्रमिकों / मजदूरों की अधिकतम संख्या 8 रखी जावें
देवास 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने जिले में लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक , बीज , कीटनाशी के वितरण एवं कृषि संबंधी कार्यों के संपादन, ग्रीष्म एवं खरीफ हेतु आदानों की व्यवस्था सुचारू रखने रबी 2019 – 2020 की फसल कटाई तथा खरीफ 2020 हेतु बीज की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न स्तर पर छूट संबंधी आदेश जारी किए है। जिले में स्थित कुल 67 संस्थाओं /कंपनियों को आवश्यक शर्तों के पालन के साथ अनुमति जारी की गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार बीज के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग को प्रदत्त छूट की सुचारू व्यवस्था हेतु कोविड – 19 ( COVID – 19 ) के संकमण को फैलने से रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए खुलने का समय प्रातः 10 बजे से सायः 5 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु आदि पर संचालन किया जावें। बीज प्रोसेसिंग तथा विक्रय हेतु पंजीकृत विक्रेताओं तक परिवहन हेतु कोविड – 19 के संकमण को फैलने से रोकने हेतु जारी जिले में लॉकडाउन तथा कर्फ्यू की गाईडलाईन के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए खुलने का समय प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु उपरोक्त समय आदि पर संचालन हेतु अनुमति दी गई है। अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि लोग भीड में एकत्रित न हो तथा Social Distance ( सामाजिक दूरी ) का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी बनायें रखना सुनिश्चित करें। श्रमिकों / मजदूरों के लिए मास्क , सेनेटाईजर , साबुन , पानी एवं ग्लव्स की व्यवस्था संबंधित संस्था / कम्पनी संचालक द्वारा ही करनी होगी । श्रमिकों / मजदूरों के ठहरनें एवं खाने की सम्पूर्ण व्यवस्था संबंधित संस्था / कम्पनी संचालक द्वारा की जावेंगी । उक्त कार्य हेतु श्रमिकों / मजदुरों की अधिकतम संख्या 8 रखी जावें । उपरोक्त अनुमति प्रत्येक प्रतिष्ठान कार्य के दौरान दो व्यक्तियों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखने का पालन करेगें । उक्त नियमों का पालन नही होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगीं।

