कंटेंनमेंट क्षेत्र की दुकानो को छोड़कर शेष समस्त उचित मूल्य दुकानो को समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रखने के निर्देश

देवास 17 अप्रैल 2020/ प्रमुुख सचिव गृह विभाग एस.एन मिश्रा द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह मार्च, अप्रेल एवं मई 2020 तीन माह का एक मुस्त खाद्यान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत माह अप्रेल, मई 2020 का चावल तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर दर्ज पात्रता श्रेणी के लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही जिनके पास पात्रता पर्ची नही है उनको खाद्यान का वितरण उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से किया जा रहा है।
कोरोना वायरस (कोविड-19) की लाॅक डाउन अवधि में उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री का प्रदाय एवं हितग्राही को वितरण सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानो को लाॅक डाउन से छूट प्रदान की गई है। जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण कंटेंनमेंट क्षेत्र की दुकानो को छोड़कर शेष समस्त उचित मूल्य दुकानो को समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रखते हुये राशन का प्रदाय एवं वितरण नियमित रूप से कराया जावे। दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का कड़ाई से पालन कराया जाए

Post Author: Vijendra Upadhyay

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