देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि रमेशचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ खातेगांव जिला देवास द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07.05.2020 को आरोपी विमलेश मोटर सायकल से गिरकर घायल हो गया था उसके परिवार वाले उसको लेकर अस्पताल पहॅुंचे घायल विमलेश शराब पीये हुये था जहाॅ डयूटी स्टाॅफ द्वारा मास्क पहनने को कहा गया तो उसने मास्क पहनने से मना कर दिया तथा उसने व उसके परिजनों ने अस्पताल कर्मियों के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी विमलेश, कमलेश, कृष्णाबाई, रामदेव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्व करते हुए उन्हें गिरफतार किया गया था।
श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय देवास के आदेश से सम्पूर्ण जिले में कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अभियुक्तगण को धारा 294,188,186,353,506(भाग-2), 34 भादवि तथा धारा 3 सहपठित 4 चिकित्सा से सम्बंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 के अपराध में गिरफतार किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री रमेषचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।