देवास 18 जुलाई 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने द एपिडेमिक डिजीज एक्टर 1897 एवं कोविड-19 रेगुलेशन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 100 रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध 500 रुपये तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 200 रुपये का स्पाट फाइन आरोपित किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी कार्यपालक दंडाधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षको, नगर पालिका निगम देवास, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को आदेश का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है।
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